दुर्ग-भिलाई। दुर्ग SP के निर्देश पर इस वर्ष पिछले 4 महीने में में कुल 280 ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले लापरवाह वाहन चालकों के लायसेंस सस्पेंड हेतु परिवहन विभाग को भेजा गया। परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन चालकों का लायसेंस रद्द कर दिया गया हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार 7 मोटर व्हीकल एक्ट के धाराओं के तहत वाहन चालक का लायसेंस सस्पेंड करना आदेशित है।

जितेन्द्र शुक्ला ,पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर एवं सतीश ठाकुर, सतांनद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक, यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा इस वर्ष विगत 4 माह में 280 लापरवाह वाहन चालकों के लायसेंस सस्पेंड करने हेतु परिवहन विभाग को प्रेषित किया गया है। जिसमें परिवहन विभाग द्वारा सभी वाहन चालकों का लायसेंस को सस्पेंड किया गया है। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा 280 प्रकरण में से 204 प्रकरण छ.ग. राज्य के सभी जिलों एवं 76 प्रकरण अन्य राज्यों के वाहन चालकों का भेजा गया है।

सुप्रीम कोर्ट के गाईड लाईन के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के 7 धाराओं जिसमें तेज रफ्तार वाहन चालन, रेड सिग्नल जम्प, शराब सेवन कर वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का प्रयोग करना, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना, विपरीत दिशा से वाहन चालन करना एवं माल वाहक में ओवर लोड माल ले जाना में वाहन चालको के लायसेंस सस्पेड करने निर्देशित किया गया है।


