भिलाई के हाई प्रोफाइल महिला कोचिंग मैनेजर मर्डर केस में आरोपी को आजीवन कारावास: कातिल और महिला के बीच था अवैध शारीरिक संबंध… इस वजह से हुई हत्य; पढ़िए क्या था मामला…?

  • 2017 में कार से निकली थी महिला मैनेजर, मिली थी लाश
  • CDR से हुआ था आरोपी से कॉल में बातीचीत का खुलासा
  • शारीरिक संबंध बनाने दबाव बनती थी मैनेजर: आरोपी
  • मृतिका ने आरोपी को शादी तुड़वाने की दी थी धमकी

दुर्ग-भिलाई। दुर्ग जिले में आज से करीब 6 साल पहले महिला कोचिंग मैनेजर की बहुचर्चित हत्या के मामले में आरोपी को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले में कोचिंग के स्टूटेंड ने ही मैनेजर की हत्या की थी। बताया जा रहा है कि, दोनों के बीच नाजायज शारीरिक संबंध था। ये अवैध संबंध ही हत्या की वजह बनी। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित शिवा कोचिंग के मैनेजर की हत्या के मामले में कोचिंग के पूर्व स्टूडेंट मनीष यादव को जिला न्यायालय दुर्ग ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि, महिला मैनेजर कोचिंग जाने निकली थी, फिर उसका शव बरामद हुआ था।

2017 में कार से निकली थी महिला मैनेजर, मिली थी लाश
जिला लोक अभियोजक सी.एल. साहू ने बताया कि लगभग 6 वर्ष पूर्व अक्टूबर 2017 में भिलाई नगर पुलिस थाना में रुआबांधा सेक्टर निवासी जसविंदर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी कुलदीप कौर जो भिलाई सिविक सेंटर स्थित शिव कोचिंग की मैनेजर पद पर कार्यरत है कोचिंग जाने अपनी कार से निकली लेकिन घर वापस नहीं आई उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच प्रारंभ की इस दौरान ही सीआईएसएफ बाउंड्रीवॉल उतई के पास एक अज्ञात महिला का शव मिला जिस पर पुलिस में भादंवि की धारा 302 , 301 के तहत अपराध कायम कर जांच शुरू की।

CDR से हुआ था आरोपी से कॉल में बातीचीत का खुलासा
पुलिस ने विवेचना के दौरान मृतिका के दोनों मोबाइल नंबर और कॉल डिटेल तथा सीडीआर के माध्यम से तथ्य सामने आया कि 2015-16 में मनीष यादव पिता सुदामा यादव उम्र 21 वर्ष गांधी चौक अंबिकापुर का रहने वाले मनीष यादव के बीच काफी बातचीत हुई है जांच में पता चला कि शिवा कोचिंग भिलाई में एडमिशन के बाद मनीष यादव इस दौरान कुलदीप कौर के घर पेइंग गेस्ट के तौर पर रहता था इसी बीच दोनों की जान पहचान हुई थी। हत्या वाले दिन भी मनीष यादव और कुलदीप के मोबाइल लोकेशन एक ही जगह होने से पूछताछ के लिए अंबिकापुर में हिरासत में लिया गया था तब पूछताछ के दौरान मनीष यादव ने बताया कि वह शिव कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था।

शारीरिक संबंध बनाने दबाव बनती थी मैनेजर: आरोपी
आरोपी ने पुलिस को बताया था कि, इसी दौरान कुलदीप कौर से उनकी पहचान हुई थी इसके बाद वह पेइंग गेस्ट के तौर पर उनके घर पर रहने लगा। इस दौरान दोनों करीब आए, पढ़ाई के बाद मनीष यादव अंबिकापुर वापस चला गया लेकिन बीच-बीच में आकर वह कुलदीप कौर से मिलता रहा। 14 अक्टूबर 2017 को मनीष यादव फिर भिलाई आया और उसे लेने कुलदीप कर अपनी कार से गई इस दौरान कार में ही शारीरिक संबंध बनाने के लिए कुलदीप कौर दबाव बनाने लगी।

मृतिका ने आरोपी को शादी तुड़वाने की दी थी धमकी
मनीष ने जांच के दौरान बताया कि उसकी शादी होने वाली है जिसे कुलदीप तुड़वाने की धमकी देकर बलात्कार के केस में फसाने की धमकी दे रही थी जिससे घबराकर कार में ही कुलदीप कौर के दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी और कुलदीप कौर के बैग में रखें मोबाइल फोन के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर फरार हो गया था । इस मामले में दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोप सिद्ध होने पर हत्याकरित युवक मनीष यादव को आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

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