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कवर्धा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में फरवरी 2024 में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट के न्यायाधीश गितेश कुमार कौशिक ने आरोपी अश्वनी कुमार पांडे को अपनी प्रेमिका वसुंधरा वैष्णव (37 वर्ष) और उसकी मां पार्वती वैष्णव (60 वर्ष) की गला दबाकर हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।

क्या था पूरा मामला?
बिलासपुर के सिरगिट्टी का रहने वाला आरोपी अश्वनी कुमार पांडे और मृतिका वसुंधरा वैष्णव सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। दोनों के बीच प्रेम संबंध होने के बाद वे लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक, वसुंधरा की यह चौथी शादी होने वाली थी, जिसके लिए दिसंबर 2023 में दोनों के बीच समझौता भी हुआ था।

दुल्हन की तरह तैयार हुई थी, फिर हुआ कत्ल
22 फरवरी 2024 को घटना वाले दिन वसुंधरा एक ब्यूटी पार्लर में दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। घर लौटने के बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी अश्वनी ने तैश में आकर पहले वसुंधरा और फिर बीच-बचाव करने आई उसकी मां पार्वती वैष्णव की गला दबाकर हत्या कर दी।

सबूत मिटाने की कोशिश रही नाकाम
वारदात के बाद आरोपी ने शातिर तरीके से सबूत मिटाने का प्रयास किया। उसने शवों से बदबू न आए, इसके लिए घर में फिनाइल की गोलियों का छिड़काव किया। इसके बाद वह दोनों के मोबाइल फोन और स्कूटी लेकर घर को बाहर से ताला लगाकर रायपुर फरार हो गया।
कुछ दिनों बाद जब घर से सड़ांध आने लगी, तब पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किए। पुलिस की सघन जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

