छत्तीसगढ़ में इस दिन दारू दुकान बंद: इस वजह से प्रदेश में नहीं बिकेगी शराब… भिलाई निगम क्षेत्र में मांस विक्रय भी…

रायपुर, भिलाई। छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानों 1 दिन बंद रहेगी और भिलाई निगम क्षेत्र में मांस विक्रय भी नहीं होगा। दरअसल रविवार दिनांक 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती के दिन प्रदेश में शराब दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद बारी दर बारी हर जिला के जिलाधीश अपने-अपने जिला के लिए निर्देश जारी कर रहे हैं।

आपको बता दें भिलाई नगर निगम क्षेत्र में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मांस विक्रय भी बंद रहेगा। जिसके बाबत जोन कमिश्नर ने भी निर्देश जारी कर दिया है।

छत्तीसगढ़ में नहीं बिकेगी शराब
छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा व्यवस्थापन नियम के तहत रविवार 18 दिसम्बर 2022 “गुरू घासीदास जयंती” के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शासकीय निर्देश के बाद अब जिला स्तर पर उक्त तिथि को जिले में स्थित समस्त देशी-विदेशी मदिरा एवं मद्य भंडारण भाण्डागार को पूर्णरूप से बंद रखने के निर्देश जारी करना शुरू कर दिया है।

शुष्क दिवस पर मादक पदार्थ की बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आदेश के अनुसार मदिरा की फुटकर दुकाने, एफएल 3 होटल बार, एफएल 7 एंव भंडारण को 17 दिसम्बर की रात्रि 10 बजे से 18 दिसम्बर तक पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही अवैध रूप से बिक्री करने वालों पर नियंत्रण और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।

भिलाई निगम क्षेत्र में नहीं होगा मांस विक्रय
भिलाई निगम ने निर्देश जारी करते हुए सख्ती से इसका पालन करने कहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 23 अगस्त 2006 एवं 13 दिसंबर 2007 के अनुसार नगर पालिक निगम भिलाई सीमा क्षेत्र अंतर्गत संचालित पशु वध व मांस विक्रय केंद्र, गुरु घासीदास जयंती के दिवस में बंद रखे जाएंगे। स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा ने इसका आदेश प्रसारित कर दिया है।

Exit mobile version