नाबालिग से गैंगरेप, दो आरोपी गिरफ्तार, नशीला इंजेक्शन लगाने का भी आरोप

मुंगेली। जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से सामूहिक दैहिक शोषण के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पहले नाबालिग को रास्ते में रोककर गाली-गलौज और मारपीट की तथा उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कथित तौर पर जबरन मोटरसाइकिल में बैठाकर एक घर ले गए, जहां नशीला इंजेक्शन लगाने के बाद उसके साथ दैहिक शोषण किया गया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साहिल यादव (19 वर्ष) और प्रहलाद धुरी (30 वर्ष) के रूप में हुई है। दोनों को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

सहेली के घर से लौटते समय रास्ते में रोका
पुलिस के अनुसार घटना 29 सितंबर 2026 की है। नाबालिग अपनी सहेली के घर से वापस लौट रही थी। इसी दौरान साहिल यादव और प्रहलाद धुरी ने उसे रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि दोनों ने उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की और घर जाने पर उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

धमकी से डरी नाबालिग अपने घर नहीं गई और सकरी होते हुए रतनपुर मंदिर चली गई। अगले दिन 30 सितंबर की शाम करीब 5 बजे जब वह वापस लौटी, तब दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठा लिया।

घर ले जाकर नशीला इंजेक्शन लगाने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, आरोपी नाबालिग को गांव के एक घर में ले गए। वहां उसके हाथ पकड़कर कथित तौर पर नशीला इंजेक्शन लगाया गया। पुलिस के अनुसार, इसके बाद बेहोशी की हालत में दोनों आरोपियों ने उसके साथ दैहिक शोषण किया।

घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन ने जरहागांव थाना पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

BNS और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
जरहागांव पुलिस ने अपराध क्रमांक 144/2026 दर्ज करते हुए बीएनएस की धारा 296, 115(2), 351(3), 137(2), 65(1), 70(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। नाबालिग से जुड़े मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी भोजराम पटेल (भापुसे) ने आरोपियों के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए।

पीड़िता का बयान और मेडिकल कराया
एसएसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में जरहागांव पुलिस ने जांच शुरू की। टीम ने पीड़िता का कथन दर्ज कराया और उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इसके साथ ही घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाने के साथ आरोपियों की तलाश शुरू की।

पूछताछ के बाद दोनों आरोपी गिरफ्तार
विवेचना के दौरान पुलिस ने साहिल यादव और प्रहलाद धुरी को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों की मामले में संलिप्तता सामने आई। इसके बाद साहिल यादव पिता राजू यादव, उम्र 19 वर्ष और प्रहलाद धुरी पिता सुरेश कुमार धुरी, उम्र 30 वर्ष को 2 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की विवेचना और वैधानिक कार्रवाई जारी है।

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