छत्तीसगढ़ में बिजली दर को लेकर राहत की खबर: किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए बिजली की कीमत में बढ़ोतरी नहीं… सीएम बघेल ने राज्य विद्युत् नियामक आयोग की सराहना की

रायपुर। भूपेश बघेल आज पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वर्ष बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यह प्रदेश के सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा किसानों सहित पूरे प्रदेशवासियों के हित में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बघेल ने यह भी बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा बिजली की दरों में ही वृद्धि नहीं की गई है बल्कि उनके द्वारा सरकार से कोई कर्ज भी नहीं लिया गया है, जो सराहनीय है।

चुनावी साल में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। किसी भी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। राज्य बिजली नियामक आयोग की तरफ से जारी नये वित्तीय वर्ष की टैरिफ दर में HV-5 एवं LV-5 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 5 प्रतिशत की छूट को जारी रखा गया है। वहीं उच्च दाब उद्योगों के विद्युत प्रदाय वोल्टेज के अनुसार लागू दरों में अंतर को ध्यान में रखते हुए. 220 kV एवं 132kV के उच्च दाब स्टील उद्योगों के दरों को युक्तिसंगत किया गया है।1 अप्रैल, 2023 से प्रभावशील होंगी।

विद्युत विनियामक आयोग के अध्य्क्ष हेमंत वर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि घरेलू, कृषि और लघु उद्योगों की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तीनों श्रेणियों के विद्युत दरों में इस साल कोई बढ़ोतरी नही की गयी है। उच्च ताप वाले स्टील उद्योगों की दरों में 25 पैसे की बढ़त, 220 KV और 132 KV सप्लाई में 25 पैसे की वृद्धि, लघु और बड़े उद्योग को मिलने वाली छूट बरकरार रहेगी। ऑक्सीजन प्लांट को दी गई 10 प्रतिशत छूट वापस ली गई है, वहीं ग्रामीण उद्योगिक पार्क को निम्न श्रेणी में रख कर राहत दी गयी है।