दुर्ग जिले में आज से नाइट कर्फ्यू खत्म: अब रात 11 बजे तक खोल सकेंगे दुकान, कोविड प्रोटोकाल का करना होगा पालन

दुर्ग। दुर्ग जिले में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने आज बड़ा फैसला किया है। दुर्ग कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1904 दिनांक 06.01.2022 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया था।

CLICK HERE

उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू दुर्ग जिले अंतर्गत निगम क्षेत्रों नगर पालिक निगम दुर्ग / भिलाई/ भिलाई चरौदा / रिसाली एवं नगर पालिका कुम्हारी / जामुल में लागू होगी जिसका समय यथावत रहेगा एवं अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटी, युवती की...

रायपुर। राजधानी रायपुर के मंदिरहसौद थाना क्षेत्र में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सेडीखेड़ी इलाके में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर...

बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत...

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बाल श्रम के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शनिवार देर शाम...

नौकरी लगाने के नाम पर 30 लाख की ठगी,...

कोंडागांव/फरसगांव। पुलिस विभाग में बस्तर फाइटर और जिला बल में आरक्षक के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से लाखों रुपये...

1.21 करोड़ की लागत से बनेगा पीएम श्री स्कूल...

रायपुर। शिक्षक दिवस के अवसर पर वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने रायगढ़ जिले के पुसौर विकासखंड अंतर्गत कोड़ातराई में पीएम...