दुर्ग। भिलाई-3 थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना की प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश को जिला एवं सत्र न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। दरअसल भिलाई-3 न्यायालय ने दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने आदेश दिया था। इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रज्ञा पचौरी की अदालत ने शुक्रवार को याचिका के अंतिम निराकरण तक निचली अदालत के आदेश को स्थगित करने का आदेश पारित किया है।

अधिवक्ता प्रदीप नेमा ने बताया कि उन्होंने भिलाई-3 न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायाधीश प्रज्ञा पचौरी ने मामले को 15 दिन की विचारण में रखा था। साथ ही प्रकरण की मूल डायरी व याचिकाकर्ताओं व उत्तर वादी को अपना पक्ष रखने नोटिस जारी किया। जिला न्यायाधीश पचौरी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतिम निराकरण होने तक याचिकाकर्ताओं को स्थगन आदेश जारी किया है।
जानिए पूरा मामला
बता दें कि खूबचंद बघेल शासकीय कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमले के आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। पूर्णिमा ने बताया था कि वह अपने पति प्रोबीर के साथ काकीनाड़ा (आंध्रप्रदेश) मंदिर दर्शन के लिए गई थी। 12 जनवरी को दुर्ग पुलिस वहां से पति को अभिरक्षा में लेकर आई। उस दौरान बिना किसी अपराध के उसे करीब 15 घंटे महिला थाने में बिठाए रखा गया और उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया था। सुनवाई के बाद भिलाई-3 न्यायालय ने आदेश देते हुए थाना प्रभारी महेश ध्रुव और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। प्रभारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश भी दिया था।