रायपुर। छत्तीसगढ़ के विधायक अब 10 लाख तक का हवाई और रेल सफर कर सकेंगे। पहले हवाई और रेल सफर के लिए विधायकों को 8 लाख रुपये तक की सीमा थी। पिछले दिनों विधानसभा में विधानसभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन बिल को संशोधित किया था। उस संशोधन बिल को सदन की मंजूरी के बाद अब राजपत्र में प्रकाशन कर दिया है।
नये संशोधन के मुताबिक विधायकों को रेलवे और हवाई सफर के लिए जो 8 लाख रुपये की सीमा रखी गयी थी, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।