दुर्ग-भिलाई के स्कूलों की बसों का जांच शिविर का आयोजन: ट्रैफिक पुलिस और परिवाहन विभाग द्वारा 208 बसों की जांच की गई… जानिए कितने बसों में पाई गई खामी?

दुर्ग-भिलाई। छत्तीसगढ़ में हालांकि स्कूलों की छुट्टियां बढ़ गई है। लेकिन कुछ दिनों बाद स्कूलों का संचालन शुरू हो जाएगा। आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुवे स्कूलीछात्रों के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन के अनुसार ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसों की जांच शिविर का आयोजन रविवार को किया गया। 13 शैक्षणिक संस्थान के 208 स्कूल बसो की जांच की गई, जिसमें 18 बसो में खामी पाई गई। खामियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान कर 5800 से अधिक समन शुल्क वसूल किया गया। जिन गाड़ियों मे खामी पायी गयीं, खामियों को दूर कर एवं जो वाहन अभी नहीं आ पाये उन्हें चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही वाहन चालको का निःशुल्क नेत्र एवं स्वास्थ परीक्षण किया गया!

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन के अनुसार एवं जितेंद्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर तथा सतीश ठाकुर,उप पुलिस अधीक्षक (यातायात), एस.एल. लकड़ा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के नेतृत्व में स्कूली छात्र छात्राओं के सुरक्षित परिवहन को ध्यान में रखते हुए आज दिनांक 16.06.2024 को यातायात पुलिस दुर्ग एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस ग्राउण्ड सेक्टर 06 भिलाई में स्कूल बस का जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 09 स्कूलों के छात्र छात्राओं में परिवहन करने वाले 208 बसों का जांच किया गया है। वाहन की जांच शिविर का उददेश्य छात्र छात्राओं का सुरक्षित परिवहन से है।

जांच शिविर के दौरान सर्व प्रथम वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तत्पश्चात परिवहन विभाग द्वारा स्कूल बसो के दस्तावेजो की जांच की गई जांच के दौरान वाहन का रजिस्टेशन, परमिट, फिटनेश, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स, वाहन चालक का लायसेंस चेक किया गया। इसके बाद वाहनो का मैकनिकल फिटनेश जांच किया गया जिसके अंतर्गत हेड लाईट, ब्रेक लाईट, पार्किग लाईट, इन्डिकेटर लाईट, बैक लाईट, मीटर, स्टेरिंग की स्थिति, टायर की स्थिति, क्लच, ऐक्सीलेटर, सीट की स्थिति, हॉर्न की स्थिति, वॉयपर एवं वाहन में आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगा है कि नहीं चेक किया गया।

चेंकिग के क्रम में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप जैसे वाहन में जीपीएस, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गर्वनर, प्रेर्शर हार्न, आपातकालीन खिडकी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का मोबाईल नंबर, फर्स्ट ऐड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, स्कूल बस के आगे पीछे स्कूल बस लिखा है की नहीं चेक किया गया। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा , बिना वायपर 02, बिना ब्रेक लाइट 01, बिना वर्दी 08, ख़राब टायर 01, बिना बेच बिला 06 कुल 18 स्कूली बसो पर चालान करते हुए 5800 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया। चेकिग के दौरान पायी गयी खामियां को पूर्ण कर पुनः चेक कराने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात सतीश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक एवं विष्णु ठाकुर, परिवहन निरीक्षक के द्वारा वाहन चालकों को यातायात संकेत ,यातायात सिग्नल के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए वाहन चालन के दौरान लापरवाही न करने, कंडक्टर के द्वारा दरवाजे पर खड़ा ना रहने, स्कूल बच्चे को सुरक्षित उतारने चढ़ाने, नियंत्रित गति में सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने एवं किसी भी प्रकार का नशीली पदार्थ का सेवन ना करने हेतु समझाइश दिया गया।

उक्त वाहन परीक्षण के दौरान विष्णु ठाकुर, अरूणा साहू, परिवहन निरीक्षक, अनीश बघेल , उप निरीक्षक परिवहन, सतेन्द्र सोनी, महेन्द्र, कमलेश चंदेल, लोकेश पाटिल, परिवहन विभाग एवं यातायात पुलिस विभाग से के.बी. नागे निरीक्षक यातायात जोन सिविक सेन्टर, सुशील पाण्डेय, सुरेश देवांगन, राजमणि सिंह सहायक उप निरीक्षक, आरक्षक तिलक साहू, अनुपम शुक्ला, राकेश साहू, घनाराम निषाद यातायात प्रथम वहानी के वाहन शाखा विभाग से तारकेश्वर सिंह बृज नाथ तिवारी सहायक उप निरीक्षक द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की गई गाईड लाईन को चेक किया गया। साथ ही ज़िला स्वास्थ विभाग के द्वारा वाहन चालको का निःशुल्क स्वास्थ एवं नेत्र परीक्षण किया गया जिसमे 35 वाहन चालको का चश्मा लगाने सलाह दिया गया।

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