रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौमांस बिक्री के मामले में दो महिला आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। यह मामला थाना आज़ाद चौक के अपराध क्रमांक 13/25 के तहत दर्ज किया गया था। मामले में आरोपियों द्वारा रायपुर के मोमिनपारा क्षेत्र स्थित एक मकान में गौमांस की बिक्री की जा रही थी। 9 जनवरी 2025 को पुलिस ने 6 पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनसे गौमांस, नायलॉन रस्सी, लकड़ी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने के 4 बड़े चाकू और 2550 रुपए की नगदी जब्त की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों की पूरी सूची इस प्रकार है:

- समीर मंडल (पिता: साईफल मंडल, उम्र: 36 वर्ष)
निवासी: नंदग्राम मधबापुर ग्राम, बांकुरा, पश्चिम बंगाल (वर्तमान पता: दरगाह वाली गली, मौदहापारा, रायपुर) - खुर्शीद अली (पिता: गुलाम अली, उम्र: 80 वर्ष)
निवासी: मोमिनपारा, दुलदुल गली के पास, थाना आज़ाद चौक, रायपुर - मोहम्मद मुन्तजीर हैदर (उर्फ हैदर) (पिता: खुर्शीद अली, उम्र: 30 वर्ष)
निवासी: डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने, मोमिनपारा, थाना आज़ाद चौक, रायपुर - अशफाक अली (पिता: खुर्शीद अली, उम्र: 47 वर्ष)
निवासी: मोमिनपारा, जेके किराया भंडार के सामने, थाना आज़ाद चौक, रायपुर - अरमान हैदर (पिता: खुर्शीद अली, उम्र: 28 वर्ष)
निवासी: मोमिनपारा, दुलदुल गली, हाण्डीपारा, थाना आज़ाद चौक, रायपुर - मोहम्मद ईरशाद कुरैशी (पिता: मोहम्मद रज्जाक कुरैशी, उम्र: 28 वर्ष)
निवासी: बिलाल नगर, बोरियाखुर्द, थाना टिकरापारा, रायपुर

इन 6 आरोपियों से पूछताछ के आधार पर दो और महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया:
- बिलकिस बानो (पति: खुर्शीद अली, उम्र: 70 वर्ष)
निवासी: मोमिनपारा, थाना आज़ाद चौक, रायपुर - एरम जेहरा (पिता: असगर अली, उम्र: 30 वर्ष)
निवासी: मोमिनपारा, थाना आज़ाद चौक, रायपुर
गिरफ्तार आरोपियों से विस्तृत पूछताछ जारी है और पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है।
