रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोयला लेवी मामले में भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र सिंह यादव को राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW/ACB) ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्हें अपराध क्रमांक 03/2024 के प्रकरण में आरोपी के रूप में उल्लेखित किया गया है। ACB ने विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी देते हुए उन्हें अदालत में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत कई धाराओं में मामला
नोटिस में अपराध क्रमांक 03/2024 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 7ए और 12 के साथ भारतीय दंड विधान की धारा 420, 120बी, 384, 467, 468 और 471 का उल्लेख किया गया है। इस मामले में देवेंद्र सिंह यादव के नाम का उल्लेख पहले भी ACB में दर्ज कोयला लेवी से संबंधित FIR में किया गया था।
विवेचना के बाद अब अभियोग पत्र पेश करने की तैयारी
ACB के नोटिस में कहा गया है कि मामले की विवेचना पूरी होने के बाद विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), जिला रायपुर में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के तहत संबंधित व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।
अदालत में मौजूद रहने के दिए गए निर्देश
नोटिस के मुताबिक, निर्धारित तारीख और समय पर विशेष न्यायालय में उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई विशेष अदालत में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के बाद होगी।
