छत्तीसगढ़ में मॉल पार्किंग शुल्क पर बड़ा फैसला : अंबुजा मॉल की अपील खारिज, ग्राहकों के लिए फ्री पार्किंग का आदेश बरकरार

अंबुजा मॉल की अपील खारिज

रायपुर। मॉल में खरीदारी या किसी अन्य काम से पहुंचने वाले ग्राहकों से पार्किंग शुल्क लेने के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने अंबुजा सिटी सेंटर मॉल प्रबंधन की अपील खारिज करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग के 22 अप्रैल 2026 के आदेश को बरकरार रखा है।

जिला आयोग ने मॉल परिसर में आने वाले दोपहिया और चारपहिया वाहनों से अलग से पार्किंग शुल्क वसूलने को अनुचित माना था और निशुल्क पार्किंग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। राज्य आयोग के फैसले के बाद इस आदेश को बरकरार रखा गया है।

मॉल प्रबंधन को झटका
मामले की सुनवाई राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौरड़िया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने की। अपील में मॉल प्रबंधन की ओर से जिला आयोग के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन आयोग ने अपील को स्वीकार नहीं किया। मामले में हाईकोर्ट अधिवक्ता अंजिनेश अंजय शुक्ला परिवादी की ओर से पैरवी कर रहे थे। सुनवाई के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग (NCDRC) और विभिन्न हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए अलग से पार्किंग शुल्क वसूलने पर आपत्ति जताई।

मेंटेनेंस शुल्क लेने का दिया गया हवाला
आयोग के समक्ष यह तर्क रखा गया कि मॉल की दुकानों से प्रबंधन पहले से ही विभिन्न सुविधाओं के लिए मेंटेनेंस शुल्क लेता है। इसमें सुरक्षा, बिजली, एस्केलेटर समेत अन्य व्यवस्थाएं शामिल हैं। ऐसे में मॉल में आने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों से पार्किंग के लिए अलग से राशि वसूलना उचित नहीं माना जा सकता। आयोग ने पार्किंग शुल्क की इस तरह की वसूली को “अनुचित व्यापार व्यवहार” और “सेवा में कमी” के दायरे में माना है।

FASTag से वसूली पर भी सवाल
फैसले में निजी संपत्ति के भीतर FASTag के माध्यम से स्वचालित पार्किंग या टोल शुल्क वसूली के अधिकार को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की गई है। आयोग ने माना कि मॉल प्रबंधन को इस तरह से स्वतः शुल्क वसूलने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

FSI छूट का भी मामला
फैसले से जुड़ा एक अहम कानूनी पहलू भवन निर्माण नियमों के तहत पार्किंग के लिए मिलने वाली FSI छूट है। आदेश में इस पहलू को भी ध्यान में रखा गया है। इसका सीधा संबंध इस सवाल से है कि जिस पार्किंग स्थान के निर्माण में नियमों के तहत लाभ मिला है, उसके इस्तेमाल के लिए उपभोक्ताओं से अलग शुल्क लिया जा सकता है या नहीं।

पार्किंग शुल्क की वसूली पर पड़ सकता है असर
राज्य उपभोक्ता आयोग के इस फैसले के बाद मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग शुल्क की वसूली को लेकर इसका असर पड़ सकता है। हालांकि, किसी विशेष प्रतिष्ठान पर आदेश की लागू सीमा संबंधित आदेश और वहां लागू भवन एवं उपभोक्ता कानूनों की शर्तों पर निर्भर करेगी।

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