रायपुर में हाईवा वाहन में लूट का मामला: पुलिस ने 4 आरोपी को दबोचा… 1 अब भी फरार

रायपुर। नवा रायपुर में बीती रात हाईवा ट्रक में लूटपाट करने वाले चार आरोपियों को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वारदात में एक आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है।

क्या था मामला?

थाना राखी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सेक्टर-24, सीबीडी रेलवे स्टेशन, नवा रायपुर के पास यह घटना 9 जून 2025 की रात लगभग 2:30 बजे की है। पीड़ित मुकेश साहू ने बताया कि वह हाईवा वाहन में पत्थर लोड कर ग्राम बेंद्री स्थित कंपनी के क्रशर प्लांट जा रहा था। उसके साथ हेल्पर विष्णु प्रजापति, साथी अभिषेक यादव और कृष्णा यादव भी मौजूद थे। तभी एक सफेद स्कॉर्पियो वाहन (CG 04 PF 5907) हाईवा के आगे आकर रुक गई। उसमें से पांच युवक उतरे और रॉड से ट्रक का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद ट्रक के अंदर घुसकर उन्होंने गाली-गलौज, मारपीट की और चाकू की नोक पर पर्स, ₹600 नकद और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। फिर सभी आरोपी वहां से भाग निकले।

पुलिस ने कैसे की कार्रवाई?

इस गंभीर मामले को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह ने गंभीरता से लिया और थाना राखी पुलिस, एएसपी विवेक शुक्ला और सीएसपी कर्ण कुमार उके** को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस ने पीड़ितों से पूछताछ की और घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें प्रयुक्त वाहन की पहचान की गई और कुछ संदिग्धों पर निगरानी रखी गई।

गिरफ्तारी और जब्ती

पुलिस को जांच के दौरान चार आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले। इन चारों को पकड़कर पूछताछ की गई तो इन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपियों के पास से:

आरोपियों के पास से…

  • 3 पर्स
  • ₹600 नगद
  • 1 स्कॉर्पियो वाहन (CG 04 PF 5907)
  • 1 चाकू

बरामद किया गया है।

गिरफ्तार आरोपी

  1. सोनू पटेल, पिता हेमराज पटेल, उम्र 19 वर्ष – हीरापुर, थाना कबीरनगर
  2. अजय साहू, पिता भोला राम साहू, उम्र 28 वर्ष – ग्राम जरवाय, थाना कबीरनगर
  3. आकाश पासवान, पिता शत्रुहन पासवान, उम्र 19 वर्ष – ग्राम जरवाय, थाना कबीरनगर
  4. लोकेश साहू, पिता पुरुषोत्तम साहू, उम्र 20 वर्ष – ग्राम जरवाय, थाना कबीरनगर

एक आरोपी अब भी फरार

इस वारदात में एक अन्य आरोपी शामिल था जो अब भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है और जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है।

कानूनी कार्रवाई

चारों आरोपियों के खिलाफ थाना राखी में अपराध क्रमांक 91/25 के तहत धारा 126, 324, 309(4), 310(2) BNS व 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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