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रायपुर। राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटर (विशेष शिक्षक) के 848 पदों को मंजूरी दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती और पदोन्नति नियम 2019 में बदलाव किया है। इसकी अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इसके साथ ही लोक शिक्षण संचानालय 100 पदों में भर्ती की मंजूरी दी है।
राज्य सरकार ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया है। आने वाले समय में पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक वर्तमान में समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्पेशल एजुकेटर की संविदा नियुक्ति की गई है। इसमें कोंडागांव, महासमुंद, जशपुर, बलौदाबाजार, रायगढ़, कबीरधाम सहित अन्य जिले शामिल हैं। इसके लिए पहली बार पदों को मंजूरी दी गई है।
विशेष शिक्षक भर्ती के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। 100 पदों पर स्वीकृति मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने भर्ती के आदेश जारी किए हैं। वहीं अब जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिसमें आवेदन करने की तारीख समेत अन्य जानकारियां दी जाएंगी। आदेश के बाद संभवता: अगले महीने ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। ये टीचर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है।
कौन अप्लाई कर सकता है?
- स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए कैंडिडेट्स को रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया (RCI) से मान्यता प्राप्त कोर्स करना जरूरी होगा।
- प्राइमरी टीचर- D.Ed. स्पेशल एजुकेशन या इसी तरह का कोई कोर्स, जो RCI से मान्यता प्राप्त हो और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो।
- अपर प्राइमरी टीचर- B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या इसी तरह का कोई कोर्स, जो RCI से मान्यता प्राप्त हो और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी हो।
- सेकेंडरी टीचर- किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम से कम 50% अंकों के साथ मास्टर डिग्री (अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या म्यूजिक में) और B.Ed. स्पेशल एजुकेशन या इसी तरह का कोई कोर्स।
विशेष शिक्षक पद के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि यहां आरक्षण के आधार पर छूट दी जा सकती है। फिलहाल नोटिफिकेशन के बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस वर्ग को कितने वर्ष की छूट दी गई है।