1 सितंबर से Rule Change: आज से हुए ये 5 बड़े बदलाव… LPG गैस की कीमतों में कटौती से लेकर NPS के नियमों में हुआ बदलाव.. जानें आपकी जेब पर कैसा पड़ेगा असर

नई दिल्ली। आज से सितंबर (September) का महीना शुरू हो गया है और पहली तारीख से गैस सिलेंडर के दाम से लेकर बैंकिंग नियमों तक कई बदलाव लागू हो गए हैं. इसके अलावा नया महीना कई तरह से आपकी जेब पर भारी पड़ने वाला है. दरअसल, टोल टैक्स से लेकर जमीन खरीदने तक के लिए अब आपको ज्यादा खर्च करना होगा. आइए जानते हैं कि 1 सितंबर से क्या-क्या खास बदलाव हो गए हैं, जो आपके वित्तीय बोझ को बढ़ाने वाले हैं.

1- रसोई गैस की कीमतों में कटौती
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बदलाव करती हैं. इस बार कंपनियों ने ग्राहकों को राहत दी है. रसोई गैस की कीमतों में 100 रुपये की कटौती की गई है. ये कटौती कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में की गई है. 1 सितंबर 2022 से दिल्ली में एक इंडेन के 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये, चेन्नई में 96 रुपये की कटौती की गई है.

2- टोल टैक्स पर देना होगा ज्यादा पैसा
अगर आप यमुना एक्सप्रेस-वे के जरिए दिल्ली आते-जाते हैं, तो आज से आपको अधिक टोल टैक्स चुकाना होगा. 1 सितंबर से लागू नई बढ़ोतरी के अनुसार, कार, जीप, वैन और अन्य हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल टैक्स के रेट में 2.50 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 2.65 किलोमीटर कर दिया गया है. यानी प्रति किलोमीटर 10 पैसे की वृद्धि की गई है.

हल्के कमर्शियल वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बसों के लिए टोल टैक्स को 3.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 4.15 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है. बस या ट्रक के लिए टोल की दर को 7.90 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़ाकर 8.45 रुपये प्रति किलोमीटर कर दिया गया है. इससे पहले यमुना एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स में इजाफा साल 2021 में हुआ था.

3- इंश्योरेंस एजेंटों को झटका
IRDAI ने जनरल इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब इंश्योरेंस एजेंट को 30 से 35 फीसदी की बजाय 20 फीसदी ही कमिशन मिलेगा. इससे जहां एजेंटों को झटका लगा है तो वहीं लोगों की प्रीमियम की राशि में कमी आएगी, जो बड़ी राहत होगी. कमीशन के बदलाव का नियम 15 सितंबर 2022 से लागू हो जाएगा.

4- PNB KYC Updates की डेडलाइन खत्म
पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों से लंबे समय से केवाईसी (Know Your Customers) अपडेट करने को कह रहा था. आज से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन खत्म हो गई है. इस काम को पूरा करने के लिए बैंक ने आखिरी तारीख 31 अगस्त 2022 तय की है. बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपने KYC अपडेट नहीं किया, तो आपको अपने खाते से पैसों का लेन-देन करने में दिक्कत पेश आ सकती है. अगर आपने ये काम नहीं किया है तो तुरंत अपनी ब्रांच से संपर्क करें.

5- NPS के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
एक सितंबर से एक और बड़े बदलाव की बात करें तो यह राष्ट्रीय पेंशन योजना में किया गया है. आज से NPS खाता खोलने पर कमीशन का भुगतान पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) पर किया जाएगा. ऐसे में यह कमीशन 1 सितंबर 2022 से 10 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का होगा.

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