दुर्ग। जिले में बिकने वाली ‘भीम का मैंगो’ (ग्रीन कलर) आइस कैंडी के एक बैच की बिक्री पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देश पर की गई है।
विभाग के अनुसार, जशपुर जिले के पत्थलगांव स्थित मां आइस फैक्ट्री के संचालक हैप्पी गर्ग एवं कृष्ण चन्द्र गर्ग के प्रतिष्ठान से एक माह पहले शिकायत मिलने पर ‘भीम का मैंगो’ (ग्रीन कलर) आइस कैंडी का नमूना जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया था।
राज्य खाद्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में संबंधित उत्पाद को ‘असुरक्षित खाद्य’ (Unsafe Food) घोषित किया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम-2011 के तहत संबंधित बैच नंबर की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए।

विक्रेताओं को तत्काल बिक्री बंद करने के निर्देश
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने दुर्ग जिले के सभी आइस कैंडी विक्रेताओं को प्रतिबंधित बैच की बिक्री तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि निरीक्षण के दौरान यदि कोई दुकानदार या फर्म प्रतिबंधित उत्पाद बेचते हुए पाई जाती है, तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपभोक्ताओं से सावधानी बरतने की अपील
विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे आइस कैंडी या अन्य खाद्य उत्पाद खरीदते समय उत्पाद की गुणवत्ता और बैच संबंधी जानकारी पर ध्यान दें तथा संदिग्ध खाद्य पदार्थों की सूचना तत्काल संबंधित विभाग को दें।