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ब्रेकिंग: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका… SC ने सुनाई एक साल कैद की सजा… ये है पूरा मामला

ब्रेकिंग: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका… SC ने सुनाई एक साल कैद की सजा… ये है पूरा मामला

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Siddhu) को 34 साल पुराने रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. साल 1988 में सिद्धू के हमले में एक बुजुर्ग की मौत (Navjot Singh Siddhu Road Rage Case) हो गई थी. हालांकि, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस एस के कौल की पीठ ने सिद्धू पर आईपीसी की धारा 304A के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने की याचिका खारिज कर दी.

2018 में क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू को जानबूझकर बुजुर्ग व्यक्ति को चोट पहुंचाने के आरोप का दोषी ठहराया गया था. लेकिन अदालत ने उन्हें गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया था.

अदालत ने उस समय सिद्धू पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. इसने मामले में सिद्धू के सहयोगी रूपिंदर सिंह संधू को भी बरी कर दिया गया था. हालांकि, सिद्धू के खिलाफ मामला सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया था. पटियाला के सेशन कोर्ट में जब ये केस पहुंचा था, तो उस समय के जज ने 22 सितंबर 1999 को सिद्धू और उनके सहयोगी को मामले में सबूतों के अभाव और संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया था.

इसके बाद पीड़ित परिवार ने फैसले को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को मामले में दोषी ठहराया और तीन साल कैद की सजा सुनाई. वहीं, सिद्धू ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील दायर की.

पीड़ित परिवार ने दायर की थी पुनर्विचार याचिका
शीर्ष अदालत ने अपने 15 मई 2018 के फैसले में सिद्धू को दोषी माना था और उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. लेकिन गैर इरादतन हत्या के आरोपों से बरी कर दिया गया था. इसके बाद पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी. इसमें सिद्धू की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी.

इसी साल 25 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था. शीर्ष अदालत में गुरुवार को सिद्धू के खिलाफ इसी याचिका पर सुनवाई की गई. याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ये साफ कर दिया है कि सिद्धू को इस मामले में एक साल जेल में बिताना होगा.



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