दल्ली राजहरा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल चन्द्रवंशी के मार्गदर्शन में आवास एवं पर्यावरण विभाग छत्तीसगढ़ शासन के दिशानिर्देश के अनुसरण में तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत नगर पालिका सिंगल यूज़ प्लास्टिक प्रतिबंधित होने के बावजूद निकाय क्षेत्र में व्यवसायी एवं दुकानदारों द्वारा इस्तेमाल को रोकने हेतु जुर्माना लगाया गया और समझाइस दी गई।
कार्यवाही में 1.200 किलो प्लास्टिक वेस्ट जांच दल के द्वारा जप्त किया गया। एवं 3100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है प्लास्टिक वेस्ट का सही तरीके से निपटान करे नगर में प्रदूषण( जल एवं वायु ) प्रदूषण से पर्यावरण में समस्या उत्पन्न होती है।नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही में स्वच्छता विभाग से नोडल अधिकारी अजीत तिग्ग वरिष्ठअभियंता, अखिलेश चतुर्वेदी स्वच्छता निरीक्षक, रामगोपाल सिन्हा (पी .आई .यु) राजस्व विभाग प्रभारी बुद्धिमान सिंह के पी सिंह एवं पालिका कर्मचारी शामिल थे।