Supreme Court lifts ban on reservation
रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। इसके साथ ही 58 फीसदी आरक्षण के आधार पर भर्ती के आदेश का रास्ता साफ हो गया है। साथ सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन करने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए रोक लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब भर्ती और प्रमोशन के साथ साथ एडमिशन में आने वाली दिक्कत भी दूर हो जाएगी।