CG – कोयला घोटाला केस में निलंबित IAS रानू साहू, सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी को मिली जमानत… सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में रहने पर लगाई पाबंदी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोल लेव्ही और DMF घोटाले मामले में लंबे समय से जेल में बंद रानू साहू, सौम्या चौरसिया, समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी और रजनीकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। इनमें से सूर्यकांत तिवारी को केवल कोल स्कैम मामले में अंतरिम जमानत मिली है। वहीं डीएमएफ घोटाले मामले में सूर्यकांत की याचिका पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। यह सभी मामले ACB-EOW से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कठोर शर्तों के साथ इन्हें अंतरिम जमानत दी है। कोयला घोटाला प्रकरण में आरोपी बने तीनों लोगों को छत्तीसगढ़ में रहने पर भी पाबंदी लगायी है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए कोयला घोटाला में आईएएस अफसर सहित कई कारोबारी आज भी जेल में बंद है। इस प्रकरण में निलंबित आईएएस रानू साहू, सौम्या चैरसिया समेत इस पूरे खेल के मास्टर माइंड सूर्यकांत तिवारी ने वकील के माध्यम से जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगायी थी।

केस की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस केस में तीनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ताकी पीठ ने यह निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया कि इन आरोपियों के गवाहों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए उन्हें फिलहाल छत्तीसगढ़ में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अंतरिम जमानत के दौरान आरोपी राज्य से बाहर ही रहेंगे और न्यायालय द्वारा निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करना होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से मिले इस राहत के बाद भी तीनों आरोपियों को जेल में ही रहना होगा। छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज डीएमएफ सहित अन्य कई मामलों में तीनों आरोपियों के नाम दर्ज है। लिहाजा उन मामलों में भी उन्हें कानूनी राहत नही मिलने तक तीनों को जेल में ही रहना होगा।

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