हाईकोर्ट ने ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश, शहरों में कब से शुरू होगी ई-बसें, सरकार से मांगा जवाब

बिलासपुर. हाईकोर्ट ने शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बदहाली और सिटी बस शुरू नहीं होने को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच ने सरकार से जवाब मांगा कि ई-बस शहरों में कब तक शुरू होगी। कोर्ट ने ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। मामले की अगली सुनवाई जून में होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खटारा बसें चलने पर वाहनों के फिटनेस और यात्री सुविधा का मुद्दा भी उठाया। निगम और शासन की ओर से बताया गया कि सिटी बस खरीदी प्रक्रिया जारी है। इसके बाद सुविधायुक्त सिटी बसें चलने लगेगी। कोर्ट ने शपथपत्र में यह बताने कहा कि सिटी बसें कब तक शुरू हो जाएगी।

बता दें कि बिलासपुर में 50 में से 18 सिटी बसें ही चल रही है। साल 2016 में बिलासपुर को 25 करोड़ की लागत से सर्वसुविधायुक्त 50 नई सिटी बसें केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत प्रदान की गई थी। संचालन में लापरवाही के चलते अधिकांश बसें कबाड़ हो चुकी है। हालांकि प्रदूषणरहित इलेक्ट्रिक सिटी बसें चलाने के लिए प्रक्रिया जारी है, पर अब तक यह सेवा शुरू नहीं हो सकी है।

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