दुर्ग में ऋण पुस्तिका से छेड़छाड़ और न्यायालय के मुहर का दुरुप्रयोग करने वाली आरोपी गिरफ्तार… 40 दिन बाद महिला पकड़ाई, क्या था पूरा मामला; जानिए

दुर्ग। दुर्ग में ऋण पुस्तिका के पन्ने में छेड़छाड़ करने एवं न्यायालय के मुहर का दुरुप्रयोग करने वाली 40 वर्षीय महिला आरोपी को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार, 16 मार्च 2024 को अजय कुमार साहू उम्र 42 साल निवासी रीडर प्रस्तुतकार न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग ने रिपोर्ट लिखाया कि, आरोपी अल्का उके द्वारा बुशरा कौशल विरूद्ध ज्ञानेन्द्र कुमार में अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु किसान किताब को पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

अलका द्वारा इसी न्यायालय में अन्य प्रकरण क्रंमाक 8515/2015 प्रगाति महिला विरूद्ध गुप्ते ताण्डी में इसी किसान किताब में जमानत लिया गया था। उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नही है एवं किसान किताब में तहसीलदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किये जाने का भी जिक्र नही था। जिससे आरोपी अलका द्वारा किसान किताब में पूर्व प्रकरण का मजिस्ट्रेट की सील मुद्रा हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को उखाड/नष्ट करने की न्यायालय की लिखित प्रतिवेदन पर रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया।

थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी की तलाश कि गई, जांच के दौरान आरोपी अलका उके को शनिवार को दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया कि जमानत लेने के लिए किसान किताब में इंद्राज मजिस्ट्रेट की सील मुद्रा हस्ताक्षरित मूल्यवान प्रतिभूति पन्ने को उखाड/नष्ट किये जाने से प्रकरण में धारा 477 भादवि जोड़ी गयी। आरोपी को न्यायालय दुर्ग पेश किया गया और ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

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