दुर्ग। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा शहीद दिवस को मनाए जाने के लिए स्थायी अनुदेश निर्धारित किए गए हैं। जिसके अनुसार 30 जनवरी शहीद दिवस को पूर्वान्ह 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखा जाएगा तथा इस दौरान 2 मिनट के लिए अन्य काम या गतिविधियों को रोका जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने उक्त आयोजन के संबंध में शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समुचित अनुदेश जारी किए है। जहाँ कहीं संभव हो, दो मिनट के मौन की अवधि शुरू होने तथा समाप्त होने की सूचना सायरन बजाकर या आर्मी गन से दी जाएगी। सायरन 10.59 बजे से 11.00 बजे तक बजाए जाएंगे और दो मिनट के बाद 11.02 बजे से 11.03 बजे तक पुनः क्लीयर सायरन बजाए जाएंगे। जहाँ सायरन उपलब्ध हो वहां यह कार्यविधि अपनाई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सिगनल/सायरन सुनकर सभी व्यक्ति खड़े हो जाएं और मौन धारण करें। जिन स्थानों पर सिगनल की कोई व्यवस्था न हो वहाँ पूर्वान्ह 11.00 बजे दो मिनट का मौन रखने के लिए सभी संबंधितों को उपयुक्त अनुदेश दिए जा सकते हैं।

विगत समय में यह देखा गया है कि यद्यपि कुछ कार्यालयों में दो मिनिट का मौन जाता है, परंतु आम-जनता इस अवसर की गंभीरता पर ध्यान दिए बिना सामान्य रूप अपने काम में लगी रहती है जो अप्रिय परिलक्षित होती है। इसलिए शहीद दिवस को उचित गंभीरता से एवं जनता के और बेहतर सहयोग से मनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने के निर्देश दिए गए है। इस दिन के महत्व को प्रसारित करने हेतु भारत की स्वतंत्रता में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका तथा राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषय पर हाईबर्ड/ऑनलाईन मोेड में उपक्रम में भाषण और वार्ताएं आयोजित की जाएंगी।