रावलमल जैन हत्याकांड के दो आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत: लोवर कोर्ट ने सुनाई थी 5-5 साल की सजा…

भिलाई। पिछले दिनों कोर्ट से सजा होने के बाद हाईकोर्ट से फैसला हुआ है। नगपुरा तीर्थकर के संस्थापक रावल मल जैन और उनकी पत्नी सुरजा बाई की हत्या के दो आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। लोवर कोर्ट ने आरोपियों भगत सिंह व शैलेंद्र सागर को 5-5 साल की सजा सुनाई थी। सजा के विरुद्ध दोनों के परिजनों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। इसकी पैरवी अधिवक्ता ललित तिवारी ने की। उनकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों की जमानत दे दी। लेकिन साथ ही दोनों को एक बार हाई कोर्ट में और आगे तय तारीखों पर लोवर कोर्ट में हाजिरी लगाते रहने का आदेश दिया।

हत्याकांड में पुत्र संदीप जैन व भगत सिंह तथा शैलेंद्र सागर आरोपी बनाए गए थे। जिस रिवाल्वर से दंपती को गोली मारी गई थी, दायर मुकदमे में उसे भगत सिंह व शैलेंद्र सागर के द्वारा उपलब्ध कराया जाना बताया गया था। सुनवाई के दौरान लोवर कोर्ट से संदीप जैन का फांसी की सजा सुनाई थी।

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