इंदौर: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मारपीट के मामले में कोर्ट ने एक साल की सजा सुना दी है। दिग्विजय सिंह के साथ उज्जैन से पूर्व सांसद रहे प्रेमचंद्र गुड्डू सहित 5 लोगों को 1 साल की सजा, 5 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
दरअसल कांग्रेस नेताओं को यह सजा उज्जैन में हुए मारपीट के मामले में सुनाई गई है। इस मामले की सुनवाई इंदौर के विशेष न्यायालय में चल रही थी। कोर्ट ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है, इसके साथ ही 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोषियों को 1 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
उज्जैन का यह मामला 17 जुलाई 2011 का है, घटना के समय दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू सहित कांग्रेस नेता बीजेपी नेताओं ने काले झंडे दिखा रहे थे और तभी विरोध के दौरान मामला मारपीट तक पहुंच गया था। इसी मामले में भाजपा नेताओं की शिकायत पर ही दिग्विजय सिंह, प्रेमचंद गुड्डू, विधायक महेश परमार सहित अन्य कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज किया गया था।
दरअसल, यह मामला 17 जुलाई 2011 का है, जब दिग्विजय सिंह उज्जैन में एक निजी होटल के उद्घाटन समारोह में आए थे। यहां सिंह के काफिले को भाजयुमो कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे थे। इसी दौरान दिग्विजय सिंह के समर्थकों और भाजयुमो कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई थी।
मारपीट कील घटना के बाद पुलिस ने कांग्रेस के 4 नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिनमें मुकेश भाटी, जयसिंह दरबार, अनंत नारायण मीणा और असलम लाला पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में बाद में दिग्विजय सिंह और तत्कालीन सांसद प्रेमचंद गुड्डू पर भी मामला दर्ज किया गया था। इन दोनों नेताओं के खिलाफ मामला FIR दर्ज होने के बाद शासन की ओर से कोर्ट में अर्जी दायर करने के बाद किया गया था जिसमें दिग्विजय सिंह, प्रेमचन्द्र गूड्डू, हेमंत चौहान और दिलीप चौधरी को भी आरोपी बताया गया था।
इस मामले में भाजयुमो कार्यकर्ता जयंत राव की शिकायत पर उज्जैन के जीवाजी गंज थाने में मामला दर्ज हुआ था। राव ने आरोप लगया था कि दिग्विजय सिंह ने एक भाजयुमो के कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा है। इसके साथ ही एबीवीपी कार्यकर्ता अमय आप्टे ने भी जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए थे।