जांजगीर-चांपा। जांजगीर-चांपा जिले के बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में एक कीटनाशक दवा दुकान में घुसकर लूटपाट और उगाही करने वाले 7 आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। यह घटना 27 अगस्त 2021 को हुई थी, जब आरोपीगण एक राय होकर दुकान में घुसे, गाली-गलौच और मारपीट की, और एक लाख रुपये की जबरन उगाही की। इस मामले में भूपेन्द्र रात्रे, लक्की वर्मा, तरुण कुमार, कृपाण बघेल, भोला कश्यप, रामपल कश्यप समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) की अदालत में हुई। आरोपी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से बाते जा रहे है।

अदालत का फैसला:
सभी 7 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के तहत 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास और 200-200 रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास। धारा 397 के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना, न भरने पर 1 महीने का साधारण कारावास। आरोपी भोला कश्यप को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपये जुर्माना, न भरने पर 15 दिन का साधारण कारावास।