राजीव गांधी हत्याकांड मामला: उम्रकैद की सजा काट रहे नलिनी समेत सभी छह दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया रिहा…समय से पहले छोड़ने का दिया आदेश; जानिए वजह

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या केस में बड़ा और चौकाने वाला निर्णय लिया है। उम्रकैद की सजा काट रहे सभी छह दोषियों को रिहा कर दिया है। अदालत ने एजी पेरारिवलन को रिहा करने के अपने 18 मई 2022 के फैसले को बाकी आजीवन दोषियों पर लागू किया। कोर्ट ये देखते हुए ये फैसला किया कि पेरारिवलन के लिए तय किए गए मानदंड बाकी दोषियों के मामले में भी लागू होते हैं।

इस आदेश से अदालत ने एस नलिनी, जयकुमार, आरपी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्रराजा और श्रीहरन को रिहा कर दिया। जेल में उनका आचरण अच्छा पाया गया और उन सभी ने जेल में रहने के दौरान अलग-अलग डिग्री भी हासिल की थी। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्ना की बेंच ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी एजी पेरारिवलन के मामले में शीर्ष अदालत का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है।

संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से ज्यादा जेल की सज़ा पूरी कर ली थी। आपको बता दें कि 21 मई 1991 की रात राजीव गांधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबदूर में एक चुनावी सभा के दौरान हत्या कर दी गई थी। इसके लिए धानु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर का इस्तेमाल किया गया था।

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