छत्तीसगढ़: New Year Party के लिए दिशा निर्देश जारी; नहीं होगी पार्टी आल नाईट… इन मामलों में पुलिस रहेगी स्ट्रिक्ट; गाइडलाइन के साथ जानिए कितने बजे तक है टाइम लिमिट

पिछले साल न्यू ईयर में कोविड-19 की वजह से कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोगों को ही अनुमति दी गई थी

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में न्यू ईयर पार्टी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कोरोना काल के बाद यह पहला मौका है, जब न्यू ईयर के जश्न में कोई स्ट्रिक्ट पाबंदियां नहीं हैं। पिछले साल रायपुर शहर ने Covid के केहर के बीच न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था।

रायपुर कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे और SSP प्रशांत अग्रवाल से चर्चा के बाद एक खास मीटिंग आयोजित की गई थी। ADM एनआर साहू ने रायपुर शहर के सभी होटलों और मैरिज पैलेस क्लब कैफे मालिकों की एक बैठक लेकर न्यू ईयर पार्टी को लेकर गाइड लाइन जारी की है।

इस बार न्यू ईयर के जश्न में कोई पाबंधि नहीं होगी। हालांकि कुछ खास नियमों को जरूर फॉलो करना होगा। सभी आयोजकों को अपनी पार्टी इसमें DJ और साउंड सिस्टम का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा। आम लोगों को होने वाली दिक्कत की कंप्लेंट मिलने पर साउंड सिस्टम जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यक्रम आयोजन स्थल पर CCTV लगाना अनिवार्य होगा, ताकि आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा सके।

जिला प्रशासन की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार, न्यू ईयर इवेंट पार्टीज में शराब परोसने के लिए लाइसेंस लेना होगा, लाइसेंस की जांच करने के लिए अलग से प्रशासनिक टीम भी बनाई जाएगी जो इवेंट्स में जाकर जांच कर सकेगी।

किसी भी होटल क्लब मैरिज पैलेस में इवेंट के दौरान क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसी के अनुसार पार्किंग की व्यवस्था भी आयोजकों को करनी होगी। गाड़ियों के बेतरतीब सड़कों पर खड़ी रहने पर पुलिस प्रशासन जब्ती की कार्रवाई करेगा और लोगों पर फाइन भी बनाया जाएगा।

शहर के किसी भी होटल रिजॉर्ट क्लब में न्यू ईयर की पार्टी रात 12:30 बजे के बाद आयोजित नहीं की जा सकेगी। कार्यक्रम आयोजन से पहले जिला प्रशासन से अनुमति भी लेनी होगी। किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर आयोजक या रिजॉर्ट, क्लब , होटल संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

पिछले साल 20 दिसंबर के आसपास जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने ही न्यू ईयर को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। तब प्रदेश में कोविड-19 की वजह से नए साल और धार्मिक त्योहारों को लेकर कार्यक्रम स्थलों पर 50% लोगों को ही अनुमति दी गई थी । यानी 100 लोगों की क्षमता वाले जगहों पर सिर्फ 50 लोग ही मौजूद रह सकते थे, इसके अलावा सैनिटाइजेशन कोविड-19 प्रोटोकॉल पालन को लेकर भी सख्ती थी, जो इस बार नजर नहीं आ रही।

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