भिलाईयंस के लिए जरूरी खबर: प्रॉपर्टी-वाटर सहित सभी टैक्स जमा करने की लास्ट डेट निगम ने किया जारी… टाइम पर पे नहीं किया तो देना होगा 18% सरचार्ज और पेनाल्टी; छुट्टी के दिन भी… पढ़िए

  • अंतिम नोटिस के बाद कुर्की वारंट होगा जारी
  • लेट पेमेंट पर देना होगा अधिभार और शास्ती शुल्क
  • ड्यू डेट के पहले टैक्स जमा करने वालों को मिली छूट
  • छुट्टी के दिन भी खुलेंगे काउंटर
  • निगम द्वारा 31 मार्च तय की गई लास्ट डेट

भिलाई। अगर आप भिलाई नगर निगम क्षेत्र में रहते है तो ये खबर आपके काम की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपत्ति, जल, सफाई और सभी प्रकार के टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि निगम द्वारा 31 मार्च 2023 तय की गई है। जिसके बाद टैक्स जमा करने पर 18% अधिभार (सरचार्ज) के साथ ही शास्ती शुल्क (पेनाल्टी) देना होगा। इस अधिभार से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना संपत्तिकर एवं विभिन्न टैक्स निगम द्वारा बनाए गए काउंटर पर जमा करें। राजस्व की वसूली को लेकर आयुक्त रोहित व्यास के द्वारा समय-समय पर बैठक ली जाती रही है। जोन एवं वार्ड वार राजस्व वसूली की गहन समीक्षा की गई है।

अंतिम नोटिस के बाद कुर्की वारंट होगा जारी
संपत्तिकर, शिक्षा उपकर, समेकित कर एवं जलकर की वसूली लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत करने के निर्देश एसपीएस कंपनी एवं जोन के अधिकारी के साथ ही राजस्व अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। असत्य विवरणी प्रस्तुत करने वाले पर अंतर की राशि का 5 गुना शास्ती का भी प्रावधान है जिसे निरीक्षण उपरांत अधिरोपित किया जा सकता है। बकायेदारों की सूची अनुसार नोटिस देने की कार्यवाही जा रही है, अंतिम नोटिस देने के पश्चात कुर्की वारंट भी जारी किया जा रहा है, जिन बकायेदारों को अंतिम नोटिस के पश्चात कुर्की वारंट जारी किया गया है। उनकी समय की मियाद पूर्ण होने पर सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

लेट पेमेंट पर देना होगा अधिभार और शास्ती शुल्क
राजस्व वसूली में पिछड़ने वाले जिम्मेदारों पर कार्यवाही के संकेत आयुक्त द्वारा दिए गए है। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि माह मार्च 2023 के बाद वित्तीय वर्ष का कर जमा करने वालों को कुल राशि का 18% अधिभार देना होगा इसके साथ ही 1000 रुपये शास्ती भी देना होगा, इसलिए मार्च माह की अंतिम तिथि के पूर्व अपना संपूर्ण कर जमा कर अतिरिक्त अधिभार से बच सकते हैं।

ड्यू डेट के पहले टैक्स जमा करने वालों को मिली छूट
आपको बता दें कि पूर्व में समय-समय पर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 137 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संपत्तिकर की निर्धारित अवधि के पूर्व राशि जमा करने वाले भवन/भूमि स्वामियों को 2 से 6.25% तक छूट प्रदान की गई थी। राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिए संपत्तिकर, संपदा एवं राजस्व विभाग का दायित्व संपत्तिकर प्रभारी को दिया गया है।

छुट्टी के दिन भी खुलेंगे काउंटर
टैक्स जमा करने के लिए अवकाश के दिनों में भी काउंटर खुल रहे है। आसानी से निगम मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में भी टैक्स जमा किए जा सकते है। डोर टू डोर वसूली के माध्यम से भी टैक्स लिया जा रहा है। भिलाई निगम की अपील है कि अधिभार से बचने के लिए सही समय पर अपना टैक्स जमा कर ले।

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