मदिरा प्रेमियों के लिए बुरी खबर: दुर्ग के इन क्षेत्रों में इतने दिन बंद रहेगी शराब दुकानें, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच एवं पंच पद हेतु त्रिस्तीय पंचायतों के उप निर्वाचन क्षेत्र ग्राम पंचायत अंजोरा में स्थित सी.एस-2 (घघ कम्पोजिट) अंजोरा एवं एफ.एल.-4 (क) प्लेजर क्लब अंजोरा को मतदान की तारीख 27 जून 2023 से 2 दिवस पूर्व से लेकर मतदान समाप्ति तक तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् अर्थात् दिनांक 25 जून 2023 से 27 जून 2023 को मतगणना समाप्ति तक शुष्क दिवस घोषित किया है।

जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार उक्त अवधि में किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। जिले के शेष मदिरा दुकानें एवं अन्य अनुज्ञप्ति पूर्व की भांति यथावत् खुली रहेगी।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

आलेख : आधुनिक कल्याणकारी राज्य, सामाजिक कल्याण, इस्लाम और...

नई दिल्ली। सामाजिक सुरक्षा और जन कल्याण एक न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से हैं। इन सिद्धांतों...

राशन वितरण में OTP पर लगी रोक, अब केवल...

रायपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत अब प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल बायोमेट्रिक सत्यापन के...

विधवा महिला से बैंक प्रबंधक ने मांगी रिश्वत, पीड़िता...

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम निपानिया स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की निपानिया शाखा में रिश्वतखोरी का गंभीर मामला सामने आया है। एक...

5,500 शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट, शिक्षा मंत्री...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने की...