छत्तीसगढ़ सरकार ने जारी किया आदेश: अब आपकी गाड़ी BH सीरिज़ से होगी रजिस्टर्ड… CG से सस्ती होंगी इस सीरीज की गाड़ियां… पढ़िए क्या है नियम और शर्तें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए दोपहिया और चारपहिया वाहनों के पंजीयन के संबंध में सरकार ने नया आदेश जारी कर दिया है। छत्‍तीसगढ़ में अब गाड़‍ियों के नंबर प्‍लेट पर सीजी के स्‍थान पर बीएच नजर आएगा। राज्‍य सरकार ने बीएच सीरिज के लिए आदेश जारी कर दिया है।

आपको बता दे की राज्य सरकार की कैबिनेट की 31 जनवरी को हुई बैठक में राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया था। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दोपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए एक बार में दो वर्ष का टेक्स जमा कराना होगा। बीएच सीरिज नए वाहनों के लिए जारी किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से पुरानी गाड़‍ियों के नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

बताया जा रहा है कि सीजी सीरीज की तुलना में बीएच नंबर वाली गाड़‍ियां सस्‍ती पड़ेंगी। वजह यह है कि सीजी सीरिज में वाहनों का लाइफ टाइम टैक्‍स वसूला जाता है। साथ ही 28 प्रतिशत जीएसटी भी लगता है। वहीं, बीएच सीरिज में केवल दो वर्ष का टैक्‍स लगेगा। इससे महंगी चारपहिया वाहनों की कीमत में लाख रुपये से अधिक का अंतर आ सकता है।

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