भिलाई निगम क्षेत्र में बकायदारों ने नोटिस के बाद भी नहीं जमा किया था प्रॉपर्टी टैक्स… कुर्की दल पहुंचा उनके दुकान, करीब डेढ़ लाख रूपए कर की वसूली

भिलाई। भिलाई निगम क्षेत्र में ऐसे संपत्ति करदाता जो मार्च अप्रैल में संपत्ति कर जमा नहीं किए थे, उन्हें नगर निगम अधिनियम 1956 के धारा 174 के तहत नोटिस तामील कराई गई थी। इसमें से कुछ व्यापारियों द्वारा संपत्ति कर की राशि जमा कर दी गई थी। परंतु कुछ ऐसे व्यापारी भी है जो संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे थे। उन व्यापारियों के विरुद्ध आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव द्वारा धारा 175 के तहत वारंट शक्ति पत्र जारी किया गया।

इसके लिए सहायक राजस्व अधिकारी बालकृष्ण नायडू को कुर्की दल का अधिकारी नियुक्त किया गया था। उनके द्वारा आज मदर टैरेसा नगर जोन क्रमांक 3 के राजस्व अमला को लेकर पावर हाउस सर्कुलर मार्केट जाकर बकाया दरों से संपर्क किया गया। नोटिस तामील की सूची दिखाई गई। इसके बाद आज कुर्की दल द्वारा संपत्तिकर की वसूली की गई।

निगम द्वारा आज कुल चार व्यवसाईयों से संपत्ति कर की राशि 148000 वसूल किया गया। निगम ने बताया कि, यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। इसमें व्यापारी संघ ने भी सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया है। नगर निगम भिलाई ने सभी संपत्तिकर बकायदारों से अपील की है कि अपने दायित्वों का संपत्ति कर जमा कर देवे अन्यथा वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

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