रायपुर। स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ किए गए 66 डॉक्टर ज्वाइनिंग देने के बाद गायब हो गए। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा तमाम मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की ओर से इन चिकित्सा अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख से प्राप्त जानकारी अनुसार आप अपने पदस्थापना स्थल से दिनांक से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। ऐसे शासकीय सेवको के विरूद्ध छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक एफ 3-1/2014/1-3 10.02.2015 में उल्लेख है कि “एक माह या उससे अधिक समय तक अनाधिकृत अनुपस्थित को सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के नियम 27 सहपठित मूलभूत नियम 17-ए के अधिन सभी उद्देश्यों के लिए सेवा से व्यवधान माना जावे। ऐसे शासकीय सेवक का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किये जावे।

साथ ही ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत् तत्काल “दीर्घशास्ति” के लिये विभागीय जांच संस्थित की जावे। इसका निराकरण अधिकतम 6 माह की समायावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा सेवा से पदच्युत करने की शास्ति दी जावे। पत्र जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थल में उपस्थित होना सुनिश्चित करें अनुपस्थिति अवधि के संबंध में कार्यालय प्रमुख के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।

