CG – डाक्टरों पर सख्ती: राज्य सरकार का बड़ा आदेश, अब PG डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस व नौकरी नहीं कर सकेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही कर पाएंगे। चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें। सभी छात्र-छात्राओं से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये है। जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही करेंगे।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे है छत्तीसगढ़: रायपुर में...

रायपुर। छत्तीसगढ़ को जल्द ही एक नई शैक्षणिक सुविधा मिलने जा रही है, क्योंकि नवा रायपुर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) की स्थापना...

डिप्टी CM अरुण साव ने धरसींवा विधानसभा क्षेत्र मे...

रायपुर। आज धरसींवा विधानसभा के ग्राम कठिया मे 62 करोड़ रुपये (जिला-रायपुर के नवागांव-बेलदार सिवनी-सोनभट्टा-कठिया मार्ग लंबाई 12.50 कि.मी. कार्य एवं मोहरेंगा से कठिया...

CG – कांग्रेस नेता गिरफ्तार: महिला पटवारी को EOW...

Congress leader arrested रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा तथा क्राइम ब्रांच की टीम ने एसीबी, ईओडब्लू का झांसा देकर जमीन कारोबारी और सरकारी...

छत्तीसगढ़ में अवैध रेत खनन पर चला सुदर्शन चक्र:...

जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ में लगता अवैध रेत खनन के मामले सामने आ रहे है। इसके साथ ही कई जिलों में रेत माफियों का गुंडागर्दी भी...