CG – डाक्टरों पर सख्ती: राज्य सरकार का बड़ा आदेश, अब PG डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस व नौकरी नहीं कर सकेंगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र पाठ्यक्रम अवधि के दौरान निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही कर पाएंगे। चिकित्सा शिक्षा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश नियम एवं विवरणिका 2021 अनुसार इसको प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं और प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि स्नातकोत्तर छात्र-छात्राएं इस नियम का कड़ाई से पालन करें। सभी छात्र-छात्राओं से इस संबंध में एक शपथ पत्र प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिये गये है। जो इस बात का आश्वासन देगा कि वे अपनी पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की अनाधिकृत निजी प्रेक्टिस, सेवा अथवा नौकरी नही करेंगे।

खबरें और भी हैं...
संबंधित

पिपरिया जलाशय में हादसा: दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे...

छुईखदान। पिपरिया जलाशय (नथेला बांध) में बुधवार सुबह दोस्तों के साथ घूमने पहुंचे 12वीं कक्षा के छात्र की डूबने से मौत हो गई। मृतक...

CG News: एकलव्य आवासीय विद्यालय में 10वीं के छात्र...

बालोद। बालोद जिले के डौंडी स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय में कक्षा 10वीं के एक छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद...

लिव-इन रिलेशनशिप से परेशान मां पहुंची महिला आयोग, बेटे...

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की मंगलवार को हुई सुनवाई में लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़ा पारिवारिक विवाद सामने आया। एक मां ने शिकायत करते...

छत्तीसगढ़: आत्मानंद स्कूलों में शिक्षकों के 1812 पदों पर...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग (DPI) ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर 1812 भर्तियों का संक्षिप्त विज्ञापन...