छत्तीसगढ़: 2024-25 फाइनेंसियल ईयर में फेल्ड ट्रांसेक्शन को 10 अप्रैल तक सेटल करने के निर्देश… इंद्रावती कोषालय ने जारी किया पत्र

रायपुर। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती कोषालय, रायपुर के वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने सभी आहरण और संवितरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में ई-कुबेर के तहत जो लेनदेन असफल हो गए हैं, उनका पुनः भुगतान 10 अप्रैल 2025 तक सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश का पालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सूचित किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, जिन लेनदेन का पुनर्निधारण 31 मार्च 2025 तक नहीं हो सका है, उनका निपटान निर्धारित प्रक्रिया के तहत 10 अप्रैल 2025 तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सूचित किया गया है। यह आदेश संचालनालय कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ द्वारा क्रमांक IFMIS/37/2025 के संदर्भ में 27 मार्च 2025 एवं 3 अप्रैल 2025 को जारी पत्रों के आधार पर जारी किया गया है।

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