धारा 144 लागू: रायपुर के इस इलाके में धारा-144 लागू, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, पढ़े…

रायपुर। राजधानी में मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के सामने धरना या प्रदर्शन करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस बाबत आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि, अब मंत्रालय और पुलिस मुख्यालय के 100 मीटर की दूरी तक किसी तरह के प्रदर्शन, धरना, रैली, जुलूस और घेराव की अनुमति नहीं होगी। कलेक्टर द्वारा ये निर्णय कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए लिया धारा 144 लागू किया गया है।

रायपुर कलेक्टर सौरव कुमार ने बताया कि यह आदेश आज से ही अमल में लाया जाएगा और अगले आदेश तक नवा रायपुर के मंत्रालय कैंपस के चारों तरफ धारा 144 लागू रहेगी। जिस इलाके में धारा 144 लागू की गई है उसके पास NRDA बिल्डिंग के पास नवा रायपुर के प्रभावित किसान धरना दे रहे हैं। पिछले 60 दिनों से भी ज्यादा वक्त इस धरने को बीत चुका है।

इन सड़कों पर लगाई गई धारा 144

  • राखी थाना चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक
  • पीएचक्यू चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक शीतला मंदिर चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय
  • इंद्रावती भवन तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक से मंत्रालय महानदी भवन सचिवालय इंद्रावती भवन परिसर तक
  • कुहेरा चौक से मंत्रालय महानदी एवं सचिवालय इंद्रावती भवन तक


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