महिला आयोग की जनसुनवाई में अनोखा मामला: पति के किन्नर से संबंध का आरोप, पत्नी ने कार्रवाई की लगाई गुहार

रायपुर। महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के उद्देश्य से राज्य महिला आयोग द्वारा रायपुर संभाग के पांच जिलों की महाजनसुनवाई आयोजित की गई। इस सुनवाई में कुल 292 प्रकरण सूचीबद्ध थे, जिनमें से कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। सुनवाई के दौरान एक अनोखा मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने अपने पति पर किन्नर के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाते हुए पारिवारिक जीवन बर्बाद होने की शिकायत की और कार्रवाई की मांग की।

महिला आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक (एसपी) को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई में पति और संबंधित दूसरे पक्ष को आयोग के सामने उपस्थित कराया जाए।

इतने मामलों का हुआ निराकरण
महाजनसुनवाई में रायपुर संभाग के विभिन्न जिलों से आए मामलों में कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

बलौदाबाजार: 43 में से 16 प्रकरण

धमतरी: 12 में से 7 प्रकरण

रायपुर: 199 में से 115 प्रकरण

महासमुंद: 23 में से 6 प्रकरण

गरियाबंद: 15 में से 4 प्रकरण

सुनवाई में दोनों पक्षों के 62 पक्षकार उपस्थित हुए, जबकि शेष मामलों को आगामी सुनवाई के लिए रखा गया है।

पति के किन्नर से संबंध का आरोप
एक मामले में महिला ने आयोग को बताया कि उसका पति एक किन्नर के साथ संबंध में है, जिसके कारण उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह से टूट चुका है। आयोग की समझाइश के दौरान पति ने महिला को आजीवन भरण-पोषण के लिए 5 लाख रुपये तीन किस्तों में देने की पेशकश की, लेकिन महिला इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई।

महिला का कहना है कि उसके पति के पास लगभग 10 एकड़ जमीन है और वह 50-60 हजार रुपये मासिक कमाता है, ऐसे में वह कम मुआवजे को स्वीकार नहीं करेगी और सभी संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई चाहती है। आयोग ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सभी पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

अन्य मामलों में भी हुआ समाधान
महाजनसुनवाई में कई अन्य पारिवारिक विवादों और घरेलू हिंसा से जुड़े मामलों में भी समाधान निकाला गया। एक मामले में विधवा बहू और सास-ससुर के विवाद में आयोग ने प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त कर एक वर्ष तक निगरानी के निर्देश दिए। एक पंचायत सचिव की शिकायत में दोनों पक्षों ने पुराने आरोप वापस लेकर भविष्य में विवाद न करने पर सहमति जताई। एक प्रकरण में पिता ने आयोग के समझाने पर अपने दो बच्चों के लिए प्रति माह 4 हजार रुपये भरण-पोषण देने पर सहमति दी।

एक अन्य मामले में पति द्वारा दूसरी महिला से संबंध रखने और पत्नी से मारपीट करने की शिकायत पर आयोग ने संबंधित शासकीय कर्मचारी के निलंबन की अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी को भेजी है। तंत्र-मंत्र और टोना-टोटका के आरोप लगाकर बदनाम करने के मामले में आयोग ने संबंधित लोगों को फटकार लगाते हुए मानहानि का मामला दर्ज कराने का विकल्प बताया और साइबर अपराध के तहत कार्रवाई की बात कही।

राज्य महिला आयोग ने स्पष्ट किया कि महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई और त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।

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