CG: पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर प्रशासन सख्त, ड्रम और केन में तेल देने पर लगा प्रतिबंध

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बिलासपुर। जिले में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर द्वारा जारी नए आदेश के तहत अब ईंधन वितरण की कड़ी निगरानी की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देशानुसार, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कालाबाजारी रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है।

प्रमुख पाबंदियां और निर्देश:

  • पात्रों में तेल देने पर रोक: जिले के सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया गया है कि वे केवल वाहनों की टंकियों में ही ईंधन भरें। किसी भी व्यक्ति को ड्रम, केन या अन्य बर्तनों में पेट्रोल-डीजल देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
  • उद्योगों के लिए नियम: सामान्य उद्योगों को डीजल की आपूर्ति फिलहाल रोक दी गई है। केवल “महत्वपूर्ण और बुनियादी ढांचे” से जुड़े उद्योगों को ही ईंधन मिलेगा, वह भी एसडीएम या तहसीलदार की अनुमति के बाद।
  • खेती और जनरेटर के लिए राहत: कृषि कार्य, जनरेटर और सूक्ष्म उद्योगों के लिए पिछले महीनों की औसत खपत के आधार पर डीजल दिया जाएगा। इसके लिए पंप संचालकों को उपभोक्ताओं का अलग से रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।
  • सीसीटीवी से निगरानी: पेट्रोल पंपों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित जांच की जाएगी। अवैध परिवहन या गड़बड़ी पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सख्त कार्रवाई होगी।

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