रायपुर/भिलाई। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब प्रदेश में दोपहिया वाहन चालक के साथ-साथ पीछे बैठने वाले सहयात्री (Pillion Rider) के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है।

हाईवे पर रहेगी विशेष नजर
यह निर्देश राज्य के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को भेज दिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेषकर नेशनल और स्टेट हाईवे पर यात्रा करते समय चालक और पीछे बैठे सवार दोनों का सिर सुरक्षित होना अनिवार्य है। नियमों का पालन न करने वालों पर मोटरयान अधिनियम के तहत भारी जुर्माना और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों लिया गया यह फैसला?
दरअसल, यह आदेश नहरपारा विकास समिति के अध्यक्ष रमेश आहूजा की पहल और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों के संदर्भ में जारी किया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल चालान काटने तक सीमित न रहें, बल्कि अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम चेकिंग अभियान चलाएगी।

“चालान के लिए नहीं, जान के लिए पहनें हेलमेट”
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा—
“सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए हेलमेट सबसे प्रभावी कवच है। लोग इसे केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा के लिए पहनें।”

