छत्तीसगढ़ कैबिनेट का बड़ा फैसला: युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ मंजूर, सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में छूट समेत 5 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास, युवाओं के रोजगार और सरकारी कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

1. युवाओं को ‘जॉब-क्रिएटर’ बनाएगा ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’

राज्य में रोजगार, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 वर्षों के लिए 500 करोड़ रूपए के बजट के साथ ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी गई।

  • प्रमुख विशेषताएं: राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे।
  • NIPUN JOB Engine: उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें औपचारिक रोजगार से जोड़ा जाएगा।

2. ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी

प्रदेश को देश का प्रमुख एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए नई निर्यात नीति लागू की गई है।

  • उद्देश्य: मजबूत लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना और कृषि व औद्योगिक क्षेत्रों के मूल्य संवर्धित (value-added) उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
  • ई-कॉमर्स व ट्रेड फेयर: ई-कॉमर्स और वैश्विक प्रदर्शनियों के माध्यम से स्थानीय उद्यमियों व निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच प्रदान की जाएगी।

3. नवा रायपुर में 200 करोड़ की लागत से बनेगा ‘नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट’ (NSTI)

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई है।

  • लागत व क्षमता: लगभग 200 करोड़ रूपए से बनने वाले इस संस्थान में प्रतिवर्ष 1,000 दीर्घकालिक और 3,000 अल्पकालीन प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा।

4. सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: आवेदन की अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष

शासकीय सेवकों, निगम-मंडल, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों को उच्च पदों या अन्य शासकीय सेवाओं में आवेदन के लिए आयु सीमा में बड़ी छूट दी गई है।

  • अधिकतम आयु सीमा को 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राज्य शासन जल्द ही इसके एकीकृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

5. दुर्ग जिला न्यायालय के नवीन भवन हेतु भूमि आवंटन

दुर्ग में आधुनिक न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए ग्राम तितुरडीह (बीआइटी कॉलेज के पास) में 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके बदले भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) को ग्राम पाहंदा (तहसील पाटन) में equal value की 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित की जाएगी।

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