रायपुर। बेमेतरा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अमृतलाल रोहलेडर को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रति अशोभनीय एवं अमर्यादित टिप्पणी, अभद्र और आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल तथा अनुचित स्पर्श किए जाने से जुड़े आरोपों की जांच के बाद लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने यह कार्रवाई की है।
जांच में प्रथम दृष्टया आरोप पाए गए पुष्ट
शिकायत की जांच के दौरान संबंधित महिला सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान भी दर्ज किए गए। जांच प्रतिवेदन में डॉ. रोहलेडर के विरुद्ध अनुचित भाषा के प्रयोग और अनुचित स्पर्श से संबंधित आरोप प्रथम दृष्टया पुष्ट पाए गए।

जांच अधिकारी ने मामले में डॉ. रोहलेडर के विरुद्ध विधिवत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- मर्यादाओं से ऊपर कोई नहीं
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी केवल समाज की सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें संवेदनशील और मर्यादित आचरण भी बनाए रखना चाहिए।
उन्होंने कहा कि किसी भी पद पर बैठा व्यक्ति नियमों और मर्यादाओं से ऊपर नहीं है। शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने विभाग में भयमुक्त, सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

