रायगढ़ में इंडेन गैस एजेंसी में बड़ी गड़बड़ी : 816 सिलेंडर स्टॉक से कम, 1878 उपभोक्ताओं की बिना डिलीवरी एंट्री

रायगढ़। जिंदल परिसर के गेट नंबर-02 स्थित इंडेन गैस एजेंसी में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों के स्टॉक तथा वितरण को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है। कलेक्टर न्यायालय के आदेश के बाद खाद्य विभाग की टीम ने एजेंसी और गोदाम का भौतिक सत्यापन किया। जांच के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज स्टॉक की तुलना में 816 गैस सिलेंडर कम पाए गए, जिनकी कीमत करीब 10 लाख 72 हजार 150 रुपए आंकी गई है।

जांच में एक और गंभीर मामला सामने आया। विभाग के अनुसार 1,878 उपभोक्ताओं को सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी दिए बिना ही ऑनलाइन वितरण दर्ज कर दिया गया था। खाद्य विभाग की शिकायत पर कोतरा रोड पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 और 7 के तहत चार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।

रिकॉर्ड से गायब मिले 816 सिलेंडर
सहायक खाद्य अधिकारी अंजनी कुमार राव और खाद्य निरीक्षक चूड़ामणी सिदार की संयुक्त टीम ने एजेंसी के रिकॉर्ड और गोदाम में उपलब्ध सिलेंडरों का मिलान किया। इस दौरान 14.2 किलोग्राम के 633 भरे घरेलू सिलेंडर कम मिले। इसके अलावा 19 किलो के 56 भरे और 127 खाली व्यावसायिक सिलेंडर भी रिकॉर्ड की तुलना में कम पाए गए। इस तरह कुल 816 सिलेंडरों की कमी दर्ज की गई। वहीं, जांच के दौरान 505 खाली घरेलू सिलेंडर अतिरिक्त मिले। इनमें 304 सिलेंडरों की सील खुली हुई थी, हालांकि इन सिलेंडरों में गैस नहीं मिली।

बुकिंग और इनवॉइस के बाद भी उपभोक्ताओं को नहीं मिली डिलीवरी
खाद्य विभाग की जांच में उपभोक्ताओं की शिकायतों को भी शामिल किया गया। विभाग के मुताबिक कई लोगों ने गैस रिफिल की बुकिंग कराई और उनके नाम पर इनवॉइस भी जारी हुआ, लेकिन सिलेंडर की वास्तविक डिलीवरी नहीं हुई। मौके पर पहुंचे उपभोक्ताओं और फोन के जरिए मिली शिकायतों की जांच में ऐसे 1,878 उपभोक्ताओं की जानकारी सामने आई। आरोप है कि कई मामलों में उपभोक्ता को सिलेंडर दिए बिना ही ऑनलाइन सिस्टम में उसकी डिलीवरी दर्ज कर दी गई।

गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था में भी मिली खामियां
भौतिक सत्यापन के दौरान गैस गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई कमियां सामने आईं। निरीक्षण में सुरक्षा द्वार नहीं मिला। परिसर में सूखे पत्ते पड़े हुए थे और वहां सिर्फ एक अग्निशमन यंत्र उपलब्ध पाया गया। गैस सिलेंडरों के भंडारण वाले परिसर में सुरक्षा मानकों से जुड़ी इन कमियों को भी जांच रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।

एजेंसी प्रभारी समेत चार के खिलाफ केस
खाद्य विभाग की जांच में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन के तथ्य सामने आने के बाद सहायक खाद्य अधिकारी ने कोतरा रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने टीकाराम पटेल (एजेंसी प्रभारी), भजराम धोबी (गोदाम प्रभारी), चेतन बरेठ (कंप्यूटर ऑपरेटर) और आशीष गेरा (जिंदल प्रबंधन के अधिकारी) को मामले में नामजद किया है।

स्टॉक और ऑनलाइन रिकॉर्ड की जांच जारी
FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जांच में स्टॉक में मिली कमी, ऑनलाइन वितरण की एंट्री और उपभोक्ताओं को वास्तविक डिलीवरी नहीं मिलने से जुड़े रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है। आगे की कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी।

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