रायपुर। करीब 5 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में रायपुर की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में आरोपी कारोबारी विजय नागपुरे को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए दो अलग-अलग मामलों में 2-2 साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद आरोपी ने जमानत के लिए आवेदन दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।
पीड़ितों को 5 करोड़ रुपये देने का आदेश
JMFC विकास खांडे की अदालत ने मामले में पीड़ित सुरेश अटलानी को 4 करोड़ रुपये और कंचन अटलानी को 1 करोड़ रुपये देने के निर्देश दिए हैं। इस तरह दोनों पीड़ितों को कुल 5 करोड़ रुपये की राशि देने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया है।
2021 में जारी चेक हुए थे बाउंस
मामला वर्ष 2021 का बताया जा रहा है। आरोप है कि विजय नागपुरे की ओर से दिए गए चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर बाउंस हो गए थे। इसके बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा और लंबे समय तक चली कानूनी प्रक्रिया के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
2024 से फरार था आरोपी
मामले में आरोपी विजय नागपुरे के खिलाफ न्यायालय से स्थायी वारंट भी जारी किया गया था। जानकारी के मुताबिक वह वर्ष 2024 से फरार चल रहा था। बाद में पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
सजा के बाद जमानत आवेदन भी खारिज
अदालत द्वारा दोषसिद्धि और सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। हालांकि, न्यायालय ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद विजय नागपुरे को जेल भेज दिया गया।

