दुर्ग। दुर्ग जिले में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच जिला प्रशासन ने आज बड़ा फैसला किया है। दुर्ग कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1904 दिनांक 06.01.2022 द्वारा दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया था।
उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू दुर्ग जिले अंतर्गत निगम क्षेत्रों नगर पालिक निगम दुर्ग / भिलाई/ भिलाई चरौदा / रिसाली एवं नगर पालिका कुम्हारी / जामुल में लागू होगी जिसका समय यथावत रहेगा एवं अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।