रेत के अवैध परिवहन पर कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी को 3 साल का कठोर कारावास

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई के बीच बिलासपुर की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अरपा नदी के नगोई घाट से रेत के अवैध परिवहन के मामले में आरोपी कुंवर सिंह कंवर को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली से किया जा रहा था अवैध परिवहन

मामला अरपा नदी के नगोई घाट का है, जहां ट्रैक्टर-ट्रॉली क्रमांक CG 10 BE 7869 के जरिए रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकरण में कानूनी कार्रवाई के बाद मामला विशेष न्यायालय पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।

कलेक्टर के निर्देश पर चलाया गया था विशेष अभियान

जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत अवैध खनन और परिवहन से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभियान के दौरान कुल 66 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर अंकुश लगाना तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

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