बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के रनचिरई थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। मामले में गांव के तीन युवकों पर बच्ची को डराकर एक घर में ले जाने और उसके साथ जबरदस्ती करने का आरोप है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पेन खरीदने निकली थी बच्ची, देर रात बेहोशी की हालत में मिली
पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, पीड़िता की उम्र 13 वर्ष तीन माह है और वह गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कक्षा आठवीं की छात्रा है। घटना 14 अक्टूबर की शाम की बताई जा रही है। बच्ची शाम करीब सात बजे पेन खरीदने के लिए दुकान जाने की बात कहकर घर से निकली थी। रात आठ बजे तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी।
इसी दौरान रात करीब 11 बजे परिवार को सूचना मिली कि बच्ची गांव के कुछ युवकों द्वारा एक रिश्तेदार के घर पर बेहोशी की हालत में लाई गई है। परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्ची बेहोश मिली। इसके बाद उसे तत्काल गुंडरदेही अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। अगले दिन उसे घर वापस लाया गया।

डर के कारण 12 दिन तक नहीं बता पाई घटना
परिजनों के मुताबिक, घर लौटने के बाद बच्ची काफी डरी-सहमी और चुपचाप रहने लगी थी। मां ने जब उससे बार-बार पूछताछ की, तब 26 अक्टूबर को उसने अपने साथ हुई घटना के बारे में बताया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गांव के दो युवक बच्ची को डराकर एक घर में ले गए थे, जहां उन्होंने तीसरे युवक को भी बुलाया। इसके बाद बच्ची को घर की पहली मंजिल पर स्थित एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया गया। आरोप है कि वहां उसके साथ जबरदस्ती की गई।
पीड़िता के अनुसार, आरोपियों की धमकी के कारण वह भयभीत हो गई थी। घटना के बाद घबराहट में वह बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश आने पर वह किसी तरह घर से बाहर निकली, लेकिन रास्ते में दोबारा बेहोश हो गई। इसके बाद गांव के कुछ लोग उसे एक परिचित के घर ले गए।
27 अक्टूबर को थाने पहुंची मां, तीन आरोपी हिरासत में
बच्ची द्वारा आपबीती बताए जाने के बाद उसकी मां 27 अक्टूबर को परिजनों और गांव के प्रतिनिधियों के साथ रनचिरई थाने पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1), 70(2), 137(2) और 127(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है।

