भिलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक और गंदगी पर एक्शन: सुपेला के दक्षिण नाश्ता सेंटर पर नगर निगम ने ठोका 5,000 रुपये का चालान

भिलाई। नगर निगम ने स्वच्छता और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई तेज कर दी है। निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए सुपेला घड़ी चौक स्थित एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय नाश्ता सेंटर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

  • कार्रवाई का स्थान: वार्ड क्रमांक 06, प्रियदर्शिनी परिसर क्षेत्रांतर्गत घड़ी चौक (सुपेला) स्थित “पुजा नास्ता साऊथ” दुकान।
  • कार्रवाई का कारण: निरीक्षण के दौरान दुकान में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और परिसर के आसपास अत्यधिक गंदगी पाई गई।
  • जुर्माना राशि: स्वच्छता और पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर मौके पर ही 5,000 रुपये की चालानी कार्रवाई की गई।
  • निगम की हिदायत: निगम की टीम ने संचालक को खाद्य पदार्थों को हमेशा ढककर रखने, हाइजीन बनाए रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह बंद करने के सख्त निर्देश दिए।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भिलाई के सभी दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

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