भिलाई प्रोफेसर हमला कांड: आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी को 15 घंटे थाने में बैठाया, इन TI के खिलाफ कोर्ट ने दिया FIR का आदेश और विभागीय जांच के निर्देश; जानिए कौन-कौन शामिल?

  • अपने वकीलों के साथ डॉ. पूर्णिमा शर्मा

भिलाई। दुर्ग जिले के बहुचर्चित भिलाई-3 में प्रोफेसर विनोद शर्मा हमला कांड में एक नया अपडेट आया है। दरहसल आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी को पुलिस ने 15 घंटे थाने में बैठाया था जिसे लेकर कोर्ट ने उनकी पत्नी के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। आंध्रप्रदेश में प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के समय उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण भिलाई लाकर 15 घंटे गिरफ्तार करने की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दुर्ग जिले के 3 थाना प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए है।

तीन इंस्पेक्टर के खिलाफ FIR के निर्देश
कोर्ट ने थाना पुरानी भिलाई के TI महेश ध्रुव, थाना भिलाई नगर प्रशांत मिश्रा समेत और महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए है। भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट ने IG दुर्ग रेंज को FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए है। कोर्ट ने धारा 127 BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने कहा है। इसके साथ ही तीनों थाना प्रभारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच के भी कोर्ट ने आदेश दिए है।

पूर्णिमा के वकील ने क्या कहा?
मामले में डॉ. पूर्णिमा के वकील अंकित ठाकुर ने बताया कि 12 जनवरी 2025 को भिलाई पुलिस ने आरोपी प्रोबीर शर्मा को आंध्रप्रदेश से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही उनकी पत्नी पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण बताए हिरासत में लिया था। वकील ने बताया कि बिना कारण बताए हिरासत में लेकर पूछताछ करने के खिलाफ उन्होंने मजिस्ट्रेट से शिकायत की थी। उन्हें जबरन थाने में रोक कर रखा गया है। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। जांच की और 3 थाना प्रभारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

मामला रिकॉल
दरअसल, वारदात 19 जुलाई 2024 की शाम 4 बजे की है। खूबचंद बघेल महाविद्यालय से घर जाते समय प्रोफेसर विनोद शर्मा पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। बाइक से जा रहे विनोद शर्मा (57)​​​​​ का 2 बाइक पर सवार 6 आरोपियों ने रास्ता रोका, गाली-गलौज की। इसके बाद लाठी डंडों से उन्हें जमकर पीटा। इससे प्रोफेसर गंभीर रूप से घायल हो गए और कई जगह फ्रैक्चर आए थे।

Exit mobile version