दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत् भागवत कुर्रे सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय बोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इस अवधि में कुर्रे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय धमधा होगा। ज्ञात हो कि सहायक प्रध्यापक कुर्रे की ड्युटी विधानसभा क्षेत्र क्रं. 68 साजा (आंशिक) के उड़नदस्ता क्रं. 2 के दल प्रभारी के रूप में लगाई गई है। उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार भागवत कुर्रे का कृत्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध होना पाया गया है।
दुर्ग कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: सहायक प्राध्यापक निलंबित, निर्वाचन कार्य में लापरवाही का मामला

खबरें और भी हैं...संबंधित
अनुभूति श्री फाउंडेशन भिलाई की नई कार्यकारिणी गठित… अहमदाबाद...
भिलाई। अनुभूति फाउंडेशन की साधारण सभा की बैठक आज संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत हाल ही में हुए अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए...
राजनांदगांव गोली कांड: रेत खनन मामलों में लापरवाही करने...
Aditya -
रायपुर। खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण न करने और संबंधित प्रकरणों में समुचित कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण...
छत्तीसगढ़ में आवागमन होगा और सुगम: केशकाल बाईपास को...
Aditya -
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 307.96 करोड़ रुपए की लागत से पेव्ड शोल्डर मानक के...
छत्तीसगढ़ में शर्मसार करने वाली दो घटना: अलग-अलग मामलों...
जशपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह जिले जशपुर में दो अलग-अलग मामलों में दो नाबालिक बच्चियों के साथ दुष्कर्म के केस सामने...