दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरते जाने के फलस्वरूप लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम के तहत् भागवत कुर्रे सहायक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालय बोरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इस अवधि में कुर्रे का मुख्यालय शासकीय महाविद्यालय धमधा होगा। ज्ञात हो कि सहायक प्रध्यापक कुर्रे की ड्युटी विधानसभा क्षेत्र क्रं. 68 साजा (आंशिक) के उड़नदस्ता क्रं. 2 के दल प्रभारी के रूप में लगाई गई है। उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा की गई। जांच प्रतिवेदन अनुसार भागवत कुर्रे का कृत्य प्रथम दृष्टया संदिग्ध होना पाया गया है।
दुर्ग कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई: सहायक प्राध्यापक निलंबित, निर्वाचन कार्य में लापरवाही का मामला

खबरें और भी हैं...संबंधित
CG का ‘साइको सीरियल किलर’: शराब में सुहागा मिलाकर...
Aditya -
CG बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।...
भिलाई में चाकूबाजी, बदमाशों ने युवक की गर्दन पर...
दुर्ग। भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र अंतर्गत वृंदा नगर कैंप-1 में देर रात चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार,...
बांध में नाव पलटने से बड़ा हादसा, मछली पकड़ने...
सूरजपुर। जिले के करंजी चौकी क्षेत्र के बतरा इलाके में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। बांध में मछली पकड़ने गए 9 ग्रामीणों...
CG News : शिक्षक-शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, DEO...
जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक शिक्षक और शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा...
